ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त : मेले में देर रात तक डीजे बजाना पड़ा महंगा, 3 डीजे संचालकों के डीजे साउंड सिस्टम किए गए जब्त…. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10, 15 के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त : मेले में देर रात तक डीजे बजाना पड़ा महंगा, 3 डीजे संचालकों के डीजे साउंड सिस्टम किए गए जब्त…. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10, 15 के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

October 29, 2023 Off By Samdarshi News

दुर्गा मेला स्थल पर देर रात डीजे बजाने की सूचना पर थाना प्रभारी लैलूंगा ने की कार्रवाई.

डीजे संचालकों को बताई गई हाईकोर्ट और जिला प्रशासन की गाइडलाइन.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायगढ़

रायगढ़ : ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस बेहद गंभीर है तथा नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री सदानंद कुमार द्वारा बिना अनुमति एवं देर रात डीजे चलाने वालों पर प्रभावी रूप से कार्यवाही का निर्देश सभी थाना, चौकी प्रभारियों को दिया गया है, निर्देशों पर शहर एवं लैलूंगा थाना क्षेत्र में लगातार कार्रवाई देखी गई है।

इसी कड़ी में कल रात गश्त पेट्रोलिंग के दौरान 29 अक्टूबर के करीब 02:00 बजे थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को ग्राम राजपुर से मुखबीर के द्वारा दुर्गा मेला सार्वजनिक स्थल पर तेज आवाज में डीजे बजाने की सूचना मिला, सूचना पर तत्काल टीआई लैलूंगा अपने स्टाफ के साथ ग्राम राजपुर बथानपारा दुर्गा मेला स्थल पर पहुंचे, जहां 3 अलग-अलग स्थानों पर तेज आवाज में डीजे साउंड सिस्टम बजते मिला। थाना प्रभारी द्वारा तीनों डीजे संचालक वीरेंद्र कुमार प्रधान, श्रवण बंसल और फिलमोन कुजूर को मौके पर बुलाकर जानकारी दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए निर्देश जारी किया गया है। जिनके अनुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे बजाना कोलाहल अधिनियम एवं अनुज्ञा का उल्लंघन है तथा उनके कृत्य पर तीनों डीजे संचालकों के कुल – डीजे साउंड सिस्टम के 14 बाक्स,  6 नग एमप्लीफायर,  6 नग कॉर्डलेस माइक, 4 चोंगा और 1 जनरेटर की जब्ती कर थाने लाया गया।

डीजे संचालकों को हिदायत दिया गया है कि समय सीमा के भीतर, निर्धारित ध्वनि सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें अन्यथा पुलिस कार्रवाई करेगी। एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर तीनों डीजे संचालक (1) श्रवण बंसल पिता सत्यानारायण बंसल उम्र 34 साल निवासी बाजारपारा लैलूंगा, (2) फिलमोन कुजूर पिता विजय कुजूर उम्र 25 साल निवासी रूपडेगा थाना लैलूंगा, (3) वीरेंद्र कुमार प्रधान पिता भारत लाल प्रधान उम्र 32 साल निवासी राजगांव थाना लैलूंगा पर थाना लैलूंगा में कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10, 15 के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है। कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी लैलूंगा मोहन भारद्वाज, सहायक उपनिरीक्षक कमल सिंह राजपूत एवं हमराह स्टॉफ सम्मिलित थे