मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिले में कुल 122 वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए लिया गया कुल 40,900 /रुपये समन शुल्क
November 3, 2023यातायात उलल्धन करने वालो के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत लगातार की जा रही है कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चालाना, मौके पर वाहन का कागजात पेश नही करना, पार्किंग लाईट का नहीं होना अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 122 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 40,900 / रू का समन शुल्क लिया गया है।
जिसमें थाना बलौदा द्वारा 03 प्रकरण में 5000/ रू, थाना सारागांव में 08 प्रकरण में 2400/ रू. यातायात में 111 प्रकरण में 33,500/रू इस प्रकार जिले में कुल 122 प्रकरण में 40,900 /रु समंस शुल्क लिया गया है।
जिला पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नहीं करने एवं मो.सायकल में तीन सवारी नही चलाने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने हेतु समझाईस दी जा रही है।