आपराधिक कृत्य से क्षेत्र में भय स्थिति व्याप्त होने से सुखन राम एवं दिलेश्वर राम को किया गया जिला बदर, जशपुर कलेक्टर ने की कार्यवाही

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3 माह कालावधि हेतु जशपुर जिला के समस्त क्षेत्र से किया गया है जिला बदर की कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल, ने पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के प्रतिवेदन के आधार पर सुखन राम पिता बुधू राम चिकवा निवासी ग्राम माकरचुवां थाना बागबहार जिला जशपुर के विरूद्ध दाडिक प्रकरण संस्थित किया जाकर नियमानुसार सुनवाई किया गया। सुखन राम के विरूद्व वर्ष 2017 से वर्तमान तक लगातार कई आपराधिक कृत्य किये गये है। सुखन राम के विरूद्ध थानों में आबकारी एक्ट के 10 प्रकरण, जुआ एक्ट के 05 प्रकरण तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के 11 प्रकरण तथा अन्य धाराओं के तहत् कई प्रकरण पंजीबद्ध है।

इस तरह कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ० रवि मित्तल, ने पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के प्रतिवेदन के आधार पर दिलेश्वर राम उर्फ गुलठू पिता ठूनू राम निवासी ग्राम तपकरा थाना तपकरा तहसील फरसाबहार जिला-जशपुर के विरूद्व दाडिक प्रकरण संस्थित किया जाकर नियमानुसार सुनवाई किया गया। दिलेश्वर राम के विरूद्ध वर्ष 2017 से वर्तमान तक लगातार कई आपराधिक कृत्य किये गये है। इनके विरूद्ध थाने जुआ एक्ट के तहत् 09 प्रकरण, आबकारी एक्ट के 05 प्रकरण, तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के कई विभिन्न प्रकरण दर्ज है।

सुखन राम एवं दिलेश्वर राम के आपराधिक कृत्य से क्षेत्र में भय स्थिति व्याप्त है तथा लोगों को इससे लगातार भय बना रहता है। सुखन राम के कार्य प्रणाली में सुधार न होने की स्थिति में प्रकरण में सुनवाई करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के प्रतिवेदन के आधार पर छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05 (ख) के तहत् दिनांक 02 नवम्बर 2023 से  01 फरवरी 2024 तक कुल 3 माह कालावधि हेतु जशपुर जिला के समस्त क्षेत्र से जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

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