उच्च न्यायालय एवं आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के बाद भी देर रात्रि तक सीमा से ज्यादा तीव्र आवाज में डीजे साउंड बजाने वाले संचालक के विरूद्ध कार्यवाही कर डीजे साउंड सिस्टम किया गया जप्त.

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संचालक अभिषेक मरावी उम्र 26 साल निवासी पिसौद थाना जांजगीर के विरुद्ध देर रात्रि तक डीजे बजाना पायें जाने से जांजगीर पुलिस द्वारा कार्यवाही किया गया

डीजे में ध्वनि नापने यंत्र नही लगा हुआ था जो प्रत्येक डीजे संचालकों के लिए अनिवार्य है, जिसकी समझाइस भी पूर्व में मीटिंग में दी जा चुकी है

इन कारणों से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे को जप्त किया गया और कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा

डीजे संचालक का पुराना अपराधिक रिकार्ड भी चेक किया जा रहा है यदि पूर्व में कोलाहल अधिनियम का अपराध पाया जाता है तो डीजे साउण्ड की राजसात कार्यवाही के लिए भी विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जावेगा

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जिला पुलिस द्वारा देर रात्रि में डीजे बजाने एवम अत्यधिक आवाज में डी.जे. बजाने वाले के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में थाना जांजगीर पुलिस को दिनांक 05.11.23 को सूचना मिला की थाना जांजगीर क्षेत्रातर्गत ग्राम पिसौद में रात्रि में बहुत ही तेज अवाज में डीजे बजाया जा रहा है कि सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया। मौके पर पाया गया कि शंकर मोहल्ला ग्राम पिसौंद में देर रात्रि में डीजे साउण्ड अत्यधिक आवाज में बज रहा था पूछताछ करने पर संचालक अभिषेक मरावी उम्र 26 साल निवासी पिसौद का होना पाया गया, जिसके द्वारा अत्यधिक अवाज में डीजे साउण्ड बजाना पायें जाने से थाना जांजगीर में इस्तगाशा क्रमांक 05/2023 धारा 10, 15 छ.ग. कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर डीजे साउण्ड सिस्टम को जप्त किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरी. अशोक वैष्णव थाना प्रभारी जांजगीर का सराहनीय योगदान रहा।

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