यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध लगातार की जा रही है कार्यवाही : मोटर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिले में कुल 33 वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए लिया गया कुल 9,900/- रूपये समन शुल्क.

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यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने हेतु दी जा रही है समझाईश.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा.

जांजगीर-चांपा : जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 06 नवंबर 2023 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही किया गया। जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चालाना, मौके पर वाहन का कागजात पेश नहीं करना, पार्किंग लाईट का नहीं होना अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत कुल 33 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर 9,900/-रूपये का समन शुल्क लिया गया है।

जिसमें थाना जांजगीर द्वारा 03 प्रकरण में 900/- रूपये, थाना बलौदा में 02 प्रकरण में 600/- रूपये, थाना अकलतरा में 01 प्रकरण में 300/- रूपये तथा यातायात पुलिस द्वारा 27 प्रकरण में 8100/- रूपये इस प्रकार जिले में कुल 33 प्रकरण में 9,900/- रूपये समंस शुल्क लिया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नहीं करने एवं मोटर सायकल में तीन सवारी नहीं चलाने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने हेतु समझाईदी जा रही है।

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