मतदान एवं मतगणना के मद्देनजर जशपुर जिले में शुष्क दिवस घोषित : 17 नवम्बर तक मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित
November 16, 2023मतदान समाप्ति के 48 घंटे अर्थात् 15 नवम्बर को सायं 5.00 बजे से 17 नवम्बर तक मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित
मतगणना तिथि 03 दिसम्बर को नगरपालिका परिषद जशपुर क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगे
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
जशपुरनगर: कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी जशपुर डॉ. रवि मित्तल ने विधानसभा निर्वाचन 2023 को निर्विध्य एवं निष्पक्षता पूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग के निर्देश के परिपालन में छत्तीसगढ़ अधिनियम की धार 24 की उप धार (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला जशपुर में विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु द्वितीय चरण में नियत मतदान को सम्पन्न कराने हेतु जिले में अवस्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को मतदान तिथि 17 नवंबर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 15 नवम्बर को सायं 5.00 बजे से 17 नवम्बर तक (सम्पूर्ण दिवस) बंद रखे जाने के लिए शुष्क शुष्क दिवसष् घोषित किया गया है। उक्त अवधि में जिला जशपुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों में मंदिर का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना तिथि 03 दिसम्बर 2023 को जशपुर मुख्यालय में नियत है। जिस हेतु 03 दिसम्बर 2023 रविवार को सम्पूर्ण दिवस के लिए मतगणना क्षेत्र अर्थात नगर पालिका परिषद जशपुर क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।