हत्या के प्रकरण में सरगुजा पुलिस को मिली सफलता : पुलिस टीम द्वारा हत्या के आरोपी को तीन दिनों के भीतर किया गया गिरफ्तार, नहर में नहाने के दौरान आरोपी ने मौका पाकर पत्थर से अपनी पत्नी के सर पर किया था गंभीर वार.
November 18, 2023पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में गंभीर अपराधों में हो रही त्वरित कार्यवाही,
आरोपी के विरूद्ध थाना बतौली में अपराध क्रमांक 117/23 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध किया गया पंजीबद्ध
मतदान केंद्र से आरोपी की गिरफ़्तारी के पश्चात मतदान करने हेतु निवेदन प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी को करने दिया गया अपने मताधिकार का प्रयोग,
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सरगुजा
अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती बनवासो बाई पति मस्तराम उम्र 50 वर्ष साकिन ग्राम अरगोती चौकी कुन्नी थाना लखनपुर ने थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका दामाद सोमार साय व इसकी बेटी कांती दिनांक 14 नवंबर 23 के दोपहर में नहाने एवं कपड़ा धोने नहर गए हुए थे। आरोपी सोमार साय का उसकी पत्नी कांति से आपसी वाद-विवाद होने पर पत्थर से कांती के सिर में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचा दिया था, जिससे कांति मौक़े पर बेहोश हो गई थी। बेहोशी हालत में आहता को उपचार हेतु बतौली अस्पताल लाया गया था, जो उपचार के दौरान कांती की मौत हो जाने पर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 117/23 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन में हत्या के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुपलेश कुमार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर श्री राजेन्द्र मंडावी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर आरोपी की शीघ्र गिरफ़्तारी हेतु सतत प्रयास किया जा रहा था।
घटना दिनांक से मृतिका का पति सोमार साय अपने सकुनत से फरार था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी सोमार साय दिनांक 17 नवंबर 23 को वोट डालने अपने गांव में आने वाला है, पुलिस टीम द्वारा सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। उसने अपना नाम सोमार साय आत्मज रूंगू मंझवार उम्र 35 वर्ष साकिन कदनई गुडगुड झरिया का होना बताया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु निवेदन प्राप्त होने पर आरोपी का मतदान केंद्र में मतदान कराया गया, आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर जप्त किया गया हैं, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक श्री शुभम तिवारी, थाना प्रभारी बतौली सी.पी. तिवारी, प्रधान आरक्षक फलेन्द्र पैकरा, प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक सुमन कुजूर, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, महिला आरक्षक – मेरी क्लोरेट तिर्की, आरक्षक – अशोक भगत, आरक्षक भगलू राम, आरक्षक विजय सोनवानी, आरक्षक बिजेन्द्र सिंह, आरक्षक लालजीत निकुंज, आरक्षक राजेश, आरक्षक पंकज सम्मिलित रहे।