जिला जेल जशपुर मे विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

जिला जेल जशपुर मे विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

December 12, 2021 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के निर्देश पर जिला विविध सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव अमित जिन्दल ने विगत दिवस को जिला जेल जशपुर का निरीक्षण कर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

उन्होंने उपस्थित बंदियों को बताया कि प्ली बारगेनिंग के अनुसार सात साल के दण्ड तक के मामले में उस दशा को छोड़कर जहां अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या स्त्री या 14 साल के बालक के विरूद्ध किया गया हो को छोड़कर अभियुक्त के स्वेच्छा से आवेदन पेश करने पर प्रकरण का आपसी बात-चीत से निपटारा किया जा सकता है।

ऐसी दशा में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधान अभियुक्त के प्रकरण  में आकर्षित है, तो वह अभियुक्त परिवीक्षा पर निर्मुक्त किया जा सकता है या न्यूनतम दण्ड के आधे दण्ड से  या अन्य दशा में अपराध के लिए उपबन्धित या विस्तारित जैसी स्थिति हो, दण्ड के एक चौथाई, दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश में यह विधि व्यवस्था की गई है कि यदि दोष सिद्धि होने पर अभियुक्त जेल जाता है या विचारधीन बंदी की दोष सिद्धि होती है तो अभियुक्त को प्रदत्त निर्णय की प्रतिलिपि के अतिरिक्त निर्णय की  एक अतिरिक्त सत्यापित प्रति, जेल प्राधिकारी को प्रेषित किए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी बंदी अपील के अधिकार से वंचित न रह सके। विधिक सेवा शिविर में जेल अधीक्षक मनीष संभारकार भी उपस्थित थे।