मस्तूरी पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले पर निजात अभियान के अंतर्गत की गई कार्यवाही, आरोपी से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं एक मोटर सायकल हुई जप्त.
November 22, 2023आरोपी मोहित कुमार केवट पिता डुबास राम केवट, दरी भाठापारा कोटमीसोनार थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध थाना मस्तूरी, जिला-बिलासपुर में अपराध क्रमांक – 642/2023 धारा – 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर.
बिलासपुर : पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा जिले में नशे के करोबार पर अंकुश लगाने एवं जिला को नशा मुक्त करने हेतु निजात अभियान चलाया जा रहा है। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा, उप पुलिस अधीक्षक (हेड क्वार्टर) श्री उदयन बेहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रविन्द्र अनंत के नेतृत्व में टीम गठित कर अवैध शराब बिक्री करने वालो की धरपकड़ हेतु मुखबिर तैनात किया गया है।
दिनांक 21 नवंबर 23 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कोटमीसोनार से जयरामनगर की ओर से मोटर सायकल क्रमांक सीजी 11 बीई 4136 में अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में शराब ले जा रहा है, जिसकी सूचना पर थाना मस्तूरी पुलिस द्वारा तत्काल घेरा बंदी कर आरोपी मोहित कुमार केवट पिता डुबास राम केवट उम्र 24 साल दरी भाठापारा कोटमीसोनार थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा के कब्जे से एक बोरी में 1-1 लीटर क्षमता वाली पन्नी में भरी हुई आधा-आधा लीटर की 30 नग कुल 15 लीटर महुआ शराब कीमत 1800/- रूपये को मोटर सायकल क्रमांक सीजी 11 बीई 4136 से अवैध रूप से शराब परिवहन करते पाये जाने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी मस्तूरी रविन्द्र अनंत, उपनिरीक्षक रामनरेश यादव, आरक्षक सुखदेव माण्डे, आरक्षक राम सनेही साहू, आरक्षक शशिकरण कुर्रे, आरक्षक शिवधन बंजारे का विशेष योगदान रहा।