विधानसभा निर्वाचन 2023 : मतगणना कार्य रविवार 3 दिसम्बर को सुबह 8 बजे से कृषि उपज मंडी परिसर गरियाबंद स्थित मतगणना केन्द्र में किया जाएगा’
November 24, 2023’प्रत्येक विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाए जाएंगे, ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना की जाएगी’
’ मतगणना कार्य के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी’
’मतगणना हाल में मोबाईल फोन ले जाने की नहीं होगी अनुमति’
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, गरियाबंद
विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतगणना कार्य रविवार 3 दिसम्बर को सुबह 8 बजे से कृषि उपज मंडी परिसर गरियाबंद स्थित मतगणना केन्द्र में किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाए जाएंगे तथा ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में मतगणना कार्य के लिए मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को मतगणना केंद्र में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट एवं ईटीबीपीएस की मतगणना की जाएगी। उसके बाद ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। प्रत्येक टेबल पर एक गणना प्रेक्षक, एक गणना सहायक, एक माइक्रो आर्ब्जवर की नियुक्ति की गई है। मतगणना स्थल में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए एक मीडिया सेंटर रहेगा। मीडिया कर्मियों को केवल मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। मीडियाकर्मी वीडियो कैमरा रख सकेंगे लेकिन ट्राइपॉड, बायपॉड रखने की अनुमति नही होगी। मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण 28 नवम्बर को जिला मुख्यालय में होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि मतगणना कार्य के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ईव्हीएम लाने एवं ले जाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार मतगणना सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर, टेबुलेशन प्रभारी सहित ईवीएम, पोस्टल बैलेट एवं सुरक्षा नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना हाल में रिटर्निंग अधिकारी एवं प्रेक्षक के अतिरिक्त किसी को भी मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। रिटर्निंग अधिकारी के अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति हाल में प्रवेश या निकासी नहीं कर सकता। मतगणना केन्द्र में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर वर्तमान में लागू आदर्श आचार संहिता के जारी निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।