आरोपी राज कुमार उर्फ राजा साहिस उम्र 29 साल निवासी सोनारीघाट चांपा थाना चांपा के विरूद्ध धारा 435 भादवि के अंतर्गत चांपा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा
जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30 सितंबर 23 को प्रार्थी यूसुफ पेटीवाला सकिन मस्जिद रोड चांपा के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 30 सितंबर 23 को शाम करीबन 20-55 बजे को आरोपी राज कुमार उर्फ राजा साहिस साकिन सोनारीनघाट चांपा के द्वारा अज्ञात कारणों से प्रार्थी के घर के पास खड़ी मोटर साइकिल बजाज पल्सर क्रमांक CG -11-CF- 1448 को आग लगा दियागया था। जिसकी सूचना पर आरोपी के विरुद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 551/23 धारा 435 भादवि का पाए जाने से अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी राजकुमार उर्फ राजा सहिस सकिन सोनारीघाट चांपा से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक अमृत सूर्या एवं थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।