नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी अपचारी बालक को दुलदुला पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर बाल न्यायालय जशपुर में किया पेश

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थाना दुलदुला में अपचारी बालक के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, 376 (2)(एन) भा.द.वि. 5, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध हुआ है पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ जशपुर

थाना दुलदुला क्षेत्र निवासी प्रार्थी ने दिनांक 29 अगस्त 2021 को थाना दुलदुला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 15 वर्ष 6 माह की नाबालिग पुत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो दिनांक 24 अगस्त 2021 से घर से बिना किसी को बताये कहीं चली गई, आस-पड़ोस रिश्तेदारी में पता-तलाश करने पर नहीं मिली, प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दुलदुला में धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था.

विवेचना के दौरान अपहृत बालिका की लगातार पता-तलाश की जा रही थी, दिनांक 30 अगस्त 2021 को अपहृता का कुनकुरी में उसके मौसी के यहां होने की सूचना मिली, जिसे तत्काल कुनकुरी जाकर बरामद कर महिला विवेचक से कथन कराने पर कुछ नहीं बता पाई। उक्त बालिका को आश्रय गृह में रखने के पश्चात् माननीय न्यायालय एवं बाल कल्याण समिति जशपुर से उसका कथन कराया गया, कथन में बालिका द्वारा अपने ही गांव के कक्षा 10 वीं में पढ़ने वाले अपचारी बालक द्वारा उसके साथ 24 अगस्त 2021 को एवं पिछले 2 वर्ष से दुष्कर्म करना बताई एवं दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी दिया था। पीड़िता के कथन पर से प्रकरण में धारा 366, 376, 376 (2)(एन) भा.द.वि. 5, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर पीड़िता का विधिवत् परिजनों से सहमति लेकर परीक्षण कराया गया। प्रकरण में अपचारी बालक उम्र 15 साल 5 माह को विधिवत् अभिरक्षा में लेकर बाल न्यायालय जशपुर पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। विवेचना कार्यवाही, अपहृता बालिका के बरामदगी एवं नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दुलदुला उ.नि. के.पी. सिंह, प्र.आर. ढलेश्वर यादव, म.आर. सपना इंदवार, आर. बलबीर भगत, आर. शैलेन्द्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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