निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने तिथि निर्धारित : जशपुर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनवा लड़ने वाले सभी अभ्यर्थी 26 दिसम्बर तक जमा करेगें निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर व समस्त व्हाउचर

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जशपुरनगर: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषणा होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों के लेखो का सही प्रतिलिपि दाखिल करना है। निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर संबंधित अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के के अधीन किसी सदन का सदस्य या सदस्य चुने जाने के लिए तीन साल के लिए निरर्हित किया जा सकता है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर ने तीनों विधान सभा क्षेत्र जशपुर, कुनकुरी एवं पत्थलगांव के लिए चुनाव लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थी हेतु निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर व समस्त व्हाउचर को जमा करने के लिए तिथि निर्धारित किया है। जिसके तहत् 26 दिसम्बर 2023 तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर के कक्ष क्रमांक 122 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर, समस्त व्हाउचर के साथ उपस्थित होकर जमा करेगें।

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