नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर अपहरण कर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुणे महाराष्ट्र से किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
December 14, 2023आरोपी गजेंद्र कुमार धीवर उम्र 19 वर्ष सकिन जर्वे थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादवि 4,6 पास्को एक्ट के अंतर्गत चांपा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को पुणे महाराष्ट्र से किया गया गिरफ्तार.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27 जुलाई 23 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 27 जुलाई 2023 को इसकी नाबालिग बालिका सुबह स्कूल पढ़ने गई थी, जो घर वापस नहीं आई, जिसको आसपास पता करने पर नहीं मिली। बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले जाया गया है। जिसकी रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 378/2023 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया।
विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गजेंद्र धीवर निवासी जर्वे थाना बलौदा द्वारा नाबालिग बालिका को पुणे महाराष्ट्र की तरफ भागा कर ले गया है, जिसकी सूचना पर चांपा पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया है। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 376 (2) (ढ) भादवि 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया जाने पर तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से दिनाक 13 दिसंबर 23 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उपनिरीक्षक सत्याम चौहान, सहायक उपनिरीक्षक बीएस लकड़ा, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जयसवाल, प्रधान आरक्षक अमृत सूर्या, आरक्षक पादुम जाटवर, महिला आरक्षक मालती लहरे एवं थाना चांपा स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।