अनावश्यक रूप से मेन रोड/आम रोड में वाहनों को खड़ा कर, आगमन बाधित करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए वाहनों को जप्त कर, वाहन चालकों को गिरफ्तार कर की गई कार्यवाही.

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समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 13 दिसंबर 2023 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

इस कार्यवाही में वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी चलना, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चलाना, मौके पर वाहन का कागजात पेश नहीं करना, पार्किंग लाईट का नहीं होना अलग- अलग धाराओं के अंतर्गत कुल 66 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर 19,000/- रूपये का समन शुल्क लिया गया है, तथा थाना बलौदा पुलिस द्वारा 20 वाहन चालकों के द्वारा मौके पर वाहन का कागजात पेश नहीं करने पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।

थाना जांजगीर क्षेत्र के रोड में बड़े वाहनों को खड़ा किए जाने पर 04 वाहन चालकों के विरूद्ध तथा थाना चांपा क्षेत्र में 01 वाहन चालक के विरुद्ध, थाना मुलमुला क्षेत्र में 01 वाहन चालक के विरुद्ध धारा 283 भादवि के अंतर्गत अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध किया जाकर वाहन चालकों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नही करने एवं मोटर सायकल में तीन सवारी नही चलाने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने हेतु समझाई दी जा रही है।

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