कोयला कारोबार में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर षड़यंत्रपूर्वक करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर गबन करने के मामले में पुलिस की कार्यवाही : दोनों मुख्य आरोपियों द्वारा न्यायालय में समर्पण पश्चात पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार

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समदर्शी न्यूज़, सरगुजा

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी पंकज अग्रवाल पिता स्व. श्री लक्ष्मीचन्द्र अग्रवाल उम्र 42 वर्ष निवासी मेरिडियन टावर, नारायणी काम्पलेक्स उदित नगर राउरकेला उड़ीसा, गणेश रोलिंग मिल्स (प्रा. लि.) का डायरेक्टर हैं जो छड़ निर्माण कर ब्रोकर के माध्यम से विक्रय करने का कार्य करता हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16/05/23 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि राहुल गोयल, के. के अग्रवाल एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व मे प्रार्थी के फैक्ट्री मे कोयला सप्लाई करने एवं छड़ का व्यवसाय करने से जान पहचान होने पर 2 वर्ष पूर्व सिंगरौली मध्यप्रदेश से ओक्शन मे कोयला खरीद कर पार्टनरशिप में अच्छा मुनाफा देने का झांसा देकर एवं छड़ व्यवसाय मे ब्रोकर बनकर ठगी कर अलग अलग किस्तों मे कुल 46 करोड़ रूपये का धोखाधड़ी कारित किये हैं, प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 302/23 धारा 420, 409, 34 भा.द.वि.का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था, प्रकरण सदर मे सरगुजा पुलिस द्वारा कार्यवाही कर मामले में शामिल आरोपी राहुल अग्रवाल एवं सुजित जायसवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था।

उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन मे घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों का पता तलाश कर शीघ्र गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला (भा.पु.से.) के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा फरार आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था।

दौरान विवेचना मामले के दोनों मुख्य आरोपियों (01) राहुल गोयल आत्मज के.के.अग्रवाल उम्र 38 वर्ष साकिन पुराना बस स्टैंड के सामने अम्बिकापुर (02) के. के. अग्रवाल आत्मज टेकचंद अग्रवाल उम्र 66 वर्ष साकिन पुराना बस स्टैंड के सामने अम्बिकापुर द्वारा माननीय न्यायालय अम्बिकापुर में समर्पण किया गया था, समर्पण पश्चात पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस रिमांड की माँग की गई, जो माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों की 01 दिन की पुलिस अभिरक्षा थाना कोतवाली को प्रदान की गई थी, पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से उक्त प्रकरण से सम्बंधित तथ्यों की जांच विवेचना की गई, पुलिस रिमांड के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों की पुलिस अभिरक्षा समाप्त कर न्यायिक अभिरक्षा प्रदान की गई हैं, अतः उक्त आरोपियों को माननीय न्यायालय के आदेश उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना कोतवाली से उप निरीक्षक अर्जुन यादव, प्रधान आरक्षक सोमार साय, सियाराम मरावी, आरक्षक मोती केरकेट्टा, कपिल देव, चित्रसेन प्रधान, शिव राजवाड़े शामिल रहे।

नाम पता आरोपी :- राहुल गोयल आत्मज के. के.अग्रवाल उम्र 38 वर्ष साकिन पुराना बस स्टैंड के सामने अम्बिकापुर (02) के. के. अग्रवाल आत्मज टेकचंद अग्रवाल उम्र 66 वर्ष साकिन पुराना बस स्टैंड के सामने अम्बिकापुर।

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