चाय,अंडा दुकान में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में देशी प्लेन शराब बिक्री करने वाले आरोपी को 37 पाव देशी प्लेन शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार
December 17, 2023थाना बलौदा पुलिस ने आरोपी सत्यप्रकाश पाटले उम्र 30 वर्ष साकिन ठडगाबहरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
समदर्शी न्यूज़, जांजगीर-चांपा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.12.2023 को थाना बलौदा पुलिस को मुखबिर सूचना मिला कि ठडगाबहरा का सत्यप्रकाश पाटले अपने चाय,अंडा दुकान में अवैध रूप से बडी मात्रा में देशी प्लेन शराब बिक्री करने हेतु कब्जे में रखा है कि सूचना रेड कार्यवाही किया गया जहां आरोपी सत्यप्रकाश पाटले द्वारा दुकान के पास में उपस्थित मिला जिसके कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में 37 पाव देशी प्लेन शराब 180 एम.एल. वाली शीशी में भरी कुल 6.660 लीटर किमती 2960/रूपये को वजह सबूत में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 404/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी सत्यप्रकाश पाटले उम्र 30 वर्ष साकिन ठडगाबहरा थाना बलौदा के विरुद्ध आबकारी एक्ट का अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से दिनांक 17.12.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे उनि मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा, प्र0आर0 जगदीश अजय, गजाधर पाटनवार, आर. संतोष रात्रे, श्याम राठौर, रूपेश डहरिया, देवराज लसार का सराहनीय योगदान रहा।