यातायात नियमों का उल्लंघन करने एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार कार्यवाही : जिले में 89 वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए लिया गया कुल 30,200/- रूपये का समन शुल्क.
December 21, 2023मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिले में कुल 89 वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए कुल 30,200/– रूपये का समन शुल्क लिया गया.
यातायात चेकिंग के दौरान थाना बलौदा क्षेत्र में ट्रेलर वाहन चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर ट्रेलर को जप्त किया जाकर, धारा 185 एमव्ही एक्ट के अंतर्गत की गई है कार्यवाही. जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 20 दिसंबर 2023 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही किया गया। जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी चलना, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
इस कार्यवाही में थाना अकलतरा में 09 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2900/₹ का समन शुल्क, थाना शिवरीनारायण में 04 वाहन चालकों से 1200/ ₹, थाना नवागढ़ में 03 वाहन चालकों से 900/₹, एवं यातायात पुलिस द्वारा 73 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 25,000/₹ का समन शुल्क लिया गया है। थाना बलौदा क्षेत्र में ट्रेलर चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर ट्रेलर वाहन को जप्त किया जाकर, धारा 185 एमव्ही एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के संबंध में समझाईश दी जा रही है।