वाहनों में रिफलेक्टर ग्लास नहीं लगाने तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही

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समदर्शी न्यूज़, जांजगीर-चांपा

जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 22.12.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में रिफलेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना एवं अलग-अलग धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया जिसमे थाना बलौदा में 01 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2000/₹ का समन शुल्क, थाना सारागांव में 04 वाहन चालकों से 1200/ ₹ एवम यातायात पुलिस द्वारा 53 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 16,100/₹ का समन शुल्क लिया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईस दी जा रही है।

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