नववर्ष आयोजन के दौरान व्यवस्था सुचारू रखने होटल/रिसॉर्ट/बार/क्लब संचालकों की ली गयी बैठक : समय-सीमा तथा डीजे आदि के संबंध में दिशा निर्देश के साथ दी गयी समझाईश.

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समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : आज दिनांक 30 दिसंबर 23 को पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गये दिशा निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा की अध्यक्षता एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री संदीप पटेल (भा.पु.से.) एवं अपर कलेक्टर श्री आर.ए. कुरुवंशी की सहअध्यक्षता में बिलासागुड़ी में नववर्ष के उत्सव का आयोजन करने वाले सभी होटल/रिसॉर्ट/बार/क्लब संचालकों की बैठक आयोजित की गई।

नववर्ष के अवसर ओर शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखने एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने के लिए इस बैठक में संचालकों द्वारा आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्राप्त किए गए विभिन्न लाइसेंसों के बारे में जानकारी दी गयी। इस बैठक में सहायक आयुक्त आबकारी श्री दिनकर वासनिक, एसडीएम बिलासपुर श्री सूरज साहू एवं थाना प्रभारी गण और प्रशासन के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। इस बैठक में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए –

• FL 5 लाइसेंस प्राप्त होटल/रिसॉर्ट/क्लब रात्रि 11:00 बजे तक शराब परोस सकेंगे।

• FL 3 लाइसेंस प्राप्त होटल/रिसॉर्ट/क्लब रात्रि 12:00 बजे तक शराब परोस सकेंगे।

डीजे बजाने की अनुमति खुले परिसर में रात्रि 10:00 बजे तक होगी।

पटाखे रात्रि में 11:55 से 12:30 बजे तक फोड़े जा सकेंगे।

सभी रिसॉर्ट/होटल/क्लब/बार संचालक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सकें।

मेन रोड पर स्थित होटल/रिसॉर्ट संचालक पार्किंग की उचित व्यवस्था करेंगे।

किसी भी विपरीत स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम या निकटतम पुलिस थाने से सम्पर्क करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करना पाए जाने पर कठोर दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।

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