नव वर्ष के अवसर पर देर रात्रि तक बक्सरा चौक में सीमा से ज्यादा तीव्र आवाज में डीजे साउंड बजाने वाले संचालक के विरूद्ध चौकी पंतोरा पुलिस ने कार्यवाही कर डीजे साउंड सिस्टम किया जप्त.
January 1, 2024माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भी देर रात्रि तक डीजे बजाते पाये जाने से की गई कार्यवाही, डीजे में ध्वनि नापने का यंत्र नहीं लगा हुआ था, जो प्रत्येक डीजे संचालकों के लिए अनिवार्य है.
इन कारणों से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे को जप्त किया गया और कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में किया जावेगा पेश.
डीजे संचालक कुलदीप सिंह उम्र 19 साल निवासी पंतोरा चौकी पंतोरा जिला जांजगीर-चांपा का पुराना आपराधिक रिकार्ड भी चेक किया जा रहा है, यदि पूर्व में कोलाहल अधिनियम का अपराध पाया जाता है तो डीजे साउण्ड के राजसात की कार्यवाही के लिए भी भेजा जावेगा विस्तृत प्रतिवेदन.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस द्वारा देर रात्रि में डीजे बजाने एवं अत्यधिक आवाज में डी.जे. बजाने वाले के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पंतोरा पुलिस को दिनांक 31 दिसंबर 23 को रात्रि में सूचना मिली थी कि पंतोरा बक्सरा चौक में देर रात्रि तक सीमा से अधिक, बहुत ही तेज अवाज में डीजे बजाया जा रहा है।
इस सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, मौके पर पाया गया कि कुलदीप सिंह द्वारा रात्रि में डीजे साउण्ड अत्यधिक तेज आवाज में बजा रहा था। जिसके विरुद्ध चौकी पंतोरा में इस्तगाशा क्रमांक 01/2024 धारा 4, 5, 15 छ.ग. कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर डीजे साउण्ड सिस्टम को जप्त किया गया है। इस कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक दिलीप सिंह का सराहनीय योगदान रहा है।