प्रधानमंत्री आवास योजना : जशपुर कलेक्टर ने हितग्राहियों के पात्रता निर्धारण हेतु 3 से 5 जनवरी तक जनपद पंचायत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्रामसभा आयोजित करने के दिए निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना : जशपुर कलेक्टर ने हितग्राहियों के पात्रता निर्धारण हेतु 3 से 5 जनवरी तक जनपद पंचायत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्रामसभा आयोजित करने के दिए निर्देश

January 2, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़, जशपुर : कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस सूची एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत् हितग्राहियों के पात्रता पर परीक्षण के संबंध में विशेष ग्रामसभा आयोजित करने हेतु सभी एसडीएम और जनपद सीईओ को निर्देशित करते हुए पत्र जारी किया है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत के अधीनस्त ग्रामों में 03 से 05 जनवरी 2024 तक विशेष ग्रामसभा का आयोजन कर ग्रामसभा में की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

जारी निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लंबित 18 लाख आवास स्वीकृति हेतु प्रथम मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण में शासन द्वारा मंत्रि-परिषद की प्रथम बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हेतु स्वीकृत दी गई है और सभी जिलों में पात्र हितग्राहियों की सूची तत्काल तैयार किया जावे तथा आवास स्वीकृत कर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के परिपालन में योजनांतर्गत आवास प्लस सूची के 8,19,999 हितग्राहियों का पात्रता परीक्षण किया जाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत चल रहे प्रदेशव्यापी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सर्वेक्षण डाटा अनुसार हितग्राहियों का पात्रता परीक्षण किया जाना है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के क्रियान्वयन अंतर्गत पीव्हीटीजी श्रेणी के हितग्राहियों की पहचान तथा पंजीयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास साफ्ट पोर्टल में जनपद पंचायत के लॉगिन आईडी पर सर्वेक्षित परिवारों की सूची उपलब्ध है। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आवास साफ्ट की सूची में से विशेष ग्रामसभा की बैठक में योजनान्तर्गत आवास स्वीकृत करने के लिए हितग्राहियों की पात्रता का निर्धारण किया जाना है। हितग्राहियों के पात्रता निर्धारण हेतु 03 से 05 जनवरी 2024 तक जनपद पंचायत के प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जावे।

ग्रामसभा के पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास साफ्ट पोर्टल के जनपद पंचायत के लॉगिन आईडी से पंचायतवार हितग्राहियों की सूची प्रिंट कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एसडीएम एवं सीईओ की होगी। स्थायी प्रतीक्षा सूची में से प्रदेश में शेष 6.99 हितग्राहियों की परीक्षण के संबंध में विभाग का द्वारा 13 सितम्बर 2023 से 15 सितम्बर 2023 तक विशेष ग्रामसभा आयोजित किये जाने का निर्देश दिया गया था। निर्देश के अनुरूप यह अपेक्षा है कि स्थायी प्रतीक्षा सूची में से हितग्राहियों की पात्रता का निर्धारण संबंधी कार्यवाही आपके जनपद पंचायतों में पूर्ण हो चुकी होगी। 

विशेष ग्रामसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस सूची में शामिल परिवारों में से ही संबंधित हितग्राहियों की पात्रता परीक्षण करना होगा। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत् प्राप्त सर्वे डाटा अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के चिन्हांकित परिवारों की पात्रता परीक्षण करना होगा। जारी निर्देश अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ग्रामसभा में कार्यवाही किया जाना है। जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का पालन करते हुए, निर्धारित तिथि में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जावे एवं ग्रामसभा से पात्रता परीक्षण पश्चात् हितग्राहियों की ग्राम पंचायतवार पात्रता सूची जनपद पंचायत स्तर पर संधारित किया जावे।