भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से 70 लीटर महुआ शराब के साथ बिक्री की रकम जप्त, घर को कोठार मे छिपाकर अवैध रुप से करता था महुआ शराब बिक्री
January 12, 2024आरोपी संदीप भारद्वाज पिता साहेब लाल भारद्वाज उम्र 23 साल निवासी ग्राम पिरैया फूल चौक थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग. के विरुद्ध थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 19/2024 धारा – 34(2) आबकारी एक्ट दर्ज, कब्जे से 70 लीटर महुआ शराब कीमती 7000 रुपये एवं बिक्री रकम 2770 रुपये जप्त किया गया
समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले में चल रहे निजात अभियान को मददेनजर रखते हुये थाना चकरभाठा को दिनांक 11.01.2024 को मुखबिर से सूचना मिला कि संदीप भारद्वाज नाम का व्यक्ति अपने घर के सामने कोठार में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब छिपा कर रखा है एवं बिक्री कर रहा है कि सूचना मिलने पर तथा मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा कृष्ण कुमार पटेल के निर्देशन में थाना प्रभारी अभय सिंह बैस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये टीम बनाकर ग्राम कनेरी पहुचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जहा संदीप भारद्वाज अपने घर के सामने कोठार में प्लास्टिक के बोरी मे प्लास्टिक के पालोथिन में अलग अलग बंधा 70 लीटर कच्ची महुआ शराब कीतमी 7000 रुपये को बरामद किया गया एवं आरोपी के कब्जे से 2770 रुपये जप्त किया गया आरोपी से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त शराब को रखना व बिक्री करना स्वीकार किया आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 19/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट आबकारी एक्ट आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया । उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अभय सिंह बैस , प्र.आर कन्हैया अंचल , आर सतीश यादव , मिथलेश साहू का विशेष योगदान रहा।