17 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !

आरोपी जीवराखन मरकाम उम्र 40 वर्ष निवासी मुलमुला सबरिया डेरा वार्ड क्रमाँक 01 थाना मुलमुला जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत मुलमुला पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 11 जनवरी 24 को थाना मुलमुला पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि आरोपी जीवराखन मरकाम निवासी मुलमुला सबरिया डेरा वार्ड क्रमाँक 01 थाना मुलमुला द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री की जाती है।

जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, मौके पर आरोपी के कब्जे से 15 लीटर क्षमता वाली जैरिकेन में 15 लीटर एंव 1-1 लीटर वाली प्लास्टीक पानी बाटल में रखे 02 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल जुमला शराब 17 लीटर कीमत 3400/- रूपये को बरामद किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 20/ 24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विधिवत् कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 11 जनवरी 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक सागर पाठक थाना प्रभारी मुलमुला, हायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार, हायक उपनिरीक्षक के.आर. साहू, प्रधान आरक्षक राजमणी द्विवेदी, आरक्षक अश्वनी मार्बल, आरक्षक जयदीप भास्कर, आरक्षक अमित सिद्राम, आरक्षक मनभावन पटेल का सराहनीय योगदान रहा है

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