निजात अभियान : अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाला आरोपी आया सरकण्डा पुलिस के गिरफ्त में, आरोपी के कब्जे से 07 लीटर महुआ शराब की गई जप्त !
January 13, 2024थाना- सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में आरोपी – सूरज श्रीवास पिता स्वर्गीय होरीलाल श्रीवास उम्र 49 साल साकिन चांठी डायरेक्टर चौक के पास थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक – 59/2024 धारा- 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत सरकण्डा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु “निजात” अभियान के अंतर्गत कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में थाना क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री करने वालों की धरपकड़ हेतु थाना प्रभारी जेपी गुप्ता के द्वारा टीम रवाना की गई थी, पुलिस टीम को पतासाजी के दौरान मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हाथ भट्टी का तैयार किया हुआ महुआ शराब बिक्री करने के लिए चांटीडीह रपटा चौक के पास खड़ा हुआ है। उक्त सूचना से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) श्रीमति पूजा कुमार को अवगत कराया गया, उनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में चांटीडीह रपटा चौक के पास पहुंचकर घेराबंदी कर रेड करवाई की गई।
अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने के लिए खड़े सूरज श्रीवास पिता स्वर्गीय होरीलाल श्रीवास उम्र 49 साल निवासी चांटीडीह रपटा चौक के पास सरकंडा बिलासपुर को पकड़ कर कब्जे से 10 लीटर वाले प्लास्टिक के डिब्बे में भरा हुआ 7 लीटर हाथ-भट्टी का तैयार किया हुआ महुआ शराब, कुल जुमला कीमत करीबन 1400/-रूपये को जप्त कर आरोपी द्वारा द्वारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।