यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए जिले में 64 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर लिया गया कुल 21,600/- रूपये समन शुल्क.
January 14, 2024वाहनों में रिफलेक्टर ग्लास नहीं लगाने, नो पार्किंग में खड़े किए वाहनों एवं मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए जिले में कुल 64 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर कुल 21,600/-रू का समन शुल्क लिया गया
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी चलना, वाहन में रिफलेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना एवं अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही किया गया।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने हेतु वाहन चालकों को समझाईश भी दी जा रही है।