नाबालिक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
January 18, 2024नैला पुलिस ने आरोपी अरुण कुमार केवट उम्र 22 वर्ष साकिन मुरलीडीह थाना जैजैपुर जिला सक्ति के विरूद्ध धारा 376 (3) भादवि 4, 6 पॉस्को एक्ट के तहत की कार्यवाही की
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए, त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
समदर्शी न्यूज़, जांजगीर-चांपा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण का आरोपी अरुण कुमार केवट निवासी मुरलीडीह थाना जैजैपुर द्वारा नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर लगातार जबरदस्ती दैहिक शोषण किया, आरोपी द्वारा शादी से इंकार करने पर पीड़िता की रिपोर्ट पर दिनांक 17.01.2024 को आरोपी के विरुद्ध थाना/चौकी नैला में अपराध क्रमांक 55/2024 धारा 376 (3) भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया ।
विवेचना दौरान आरोपी अरुण केवट उम्र 22 वर्ष साकिन मुरलीडीह थाना जैजैपुर जिला सक्ति को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया गया तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 18.01.2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक संगम राम, सहायक उप निरीक्षक आर. के. साहू, प्रधान आरक्षक रूद्र नारायण कश्यप, आर. संतोष प्रधान महिला आर. पूर्णिमा राज का सराहनीय योगदान रहा।