अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थ दंड से किया गया दंडित !

अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थ दंड से किया गया दंडित !

January 19, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षित विवरण इस प्रकार है कि आरोपी टेकू बंजारे उम्र 46 साल निवासी वार्ड नम्बर 13 अकलतरा थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा के कब्जे से दिनांक 10जून 2023 को अलग-अलग बोरी में रखे अवैध रूप से देशी प्लेन शराब एवं अंग्रेजी शराब जुमला 94 लीटर कीमत 51,460/- रूपये एवं बिक्री रकम 940/- रूपये को बरामद किया गया था।

आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 313/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था तथा प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अभियोग-पत्र तैयार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत दोष सिद्ध पाए जाने से दिनांक 17 जनवरी 24 को निर्णय में आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है। इस प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री नंदकुमार पटेल द्वारा की गई है।