यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाही : मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिले में 47 वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए लिया गया है कुल 14,800/- रूपये समन शुल्क !
January 19, 2024शराब पीकर वाहन चलाने, मोटर सायकल में तीन सवारी, एवं नो पार्किंग में खड़े किए वाहन चालकों के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर अधिनियम के अंतर्गत की गई है कार्यवाही.
वाहन चेकिंग के दौरान थाना शिवरीनारायण क्षेत्र में मोटर सायकल चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर धारा 185 एमव्ही एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाकर मोटर सायकल को जप्त किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा
यातायात चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस द्वारा ट्रेक्टर वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए ट्रेक्टरों में रिफलेक्टर पट्टी नि:शुल्क लगाया जा रहा है.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 18 जनवरी 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी चलना, वाहन में रिफलेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीn होना, शराब पीकर वाहन चलाना सहित अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 47 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 14,800/- रूपये का समन शुल्क लिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के संबंध में समझाईस भी दी जा रही है।