फर्जी लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड से ठगी करने के मामले में पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय आरोपी के विरुद्ध की जा रही अग्रिम वैधानिक कार्यवाही

फर्जी लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड से ठगी करने के मामले में पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय आरोपी के विरुद्ध की जा रही अग्रिम वैधानिक कार्यवाही

January 20, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़, सरगुजा : मामले का संछिप्त विवरण प्रकार हैं कि प्रार्थी शिवप्रसाद सिंह आत्मज झमन साय उम्र 40 वर्ष साकिन चिरगा थाना बतौली द्वारा दिनांक 03/01/24 कों थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 28/12/23 कों एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के नंबर पर कॉल कर एक अनजान लिंक भेजा गया जिसे प्रार्थी द्वारा टच करने पर प्रार्थी का मोबाइल हैंग हो गया एवं कुछ देर बाद क्रेडिट कार्ड से लगभग 239000/- रुपये की निकासी होने का मेसेज प्राप्त हुआ,जो उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड से ठगी कर अलग अलग ट्रांजेक्शन मे लगभग 239000/- रूपये की ठगी कारित की गई हैं, प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 02/24 धारा 420 भा.द.वि.,66(डी) आई.टी.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले कों संज्ञान मे लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन मे अभियान “साइबर क्लीन” चलाकर मामले के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर राजेंद्र मंडावी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (ग्रामीण) अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था।

दौरान विवेचना मामले में आरोपी के सम्बन्ध में साइबर सेल से तकनिकी जानकारी प्राप्त कर संयुक्त पुलिस टीम को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु गिरिडीह झारखण्ड रवाना किया गया था, पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम विक्की ठाकुर आत्मज नरेश ठाकुर उम्र 25 वर्ष साकिन पुरनानगर थाना मुफसील जिला गिरिडीह झारखण्ड हाल मुकाम शास्त्रीनगर पचम्बा थाना गिरिडीह झारखण्ड का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित करना स्वीकार किया गया जो आरोपी के कब्जे से ठगी गई रकम लगभग 229000/-रुपये नगद एवं घटना मे प्रयुक्त 01 नग मोबाइल बरामद किया गया हैं, मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 41 (ए) सी.आर.पी. सी. के निहित प्रावधानो के अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक कैलाश मिर्रे, उप निरीक्षक अर्जुन यादव, प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, आरक्षक सुयश पैकरा, अशोक यादव शामिल रहे।