गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पीजी कॉलेज मैदान में सरगुजा पुलिस द्वारा नये कानूनों के सम्बन्ध में किया गया प्रचार प्रसार, बैनर पोस्टर एवं फ्लेक्स के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक कर दी गई नये क़ानून की जानकारी.
January 26, 2024पूर्व प्रचलित कानूनों की जगह लेंगे नये क़ानून जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हैं सम्मिलित.
नये कानूनों के अंतर्गत आम नागरिकों के हित सर्वोपरि रखे जायेंगे साथ ही महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा होगी पहली प्राथमिकता.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : आम नागरिकों को पारदर्शी एवं त्वरित न्याय व्यवस्था प्रदान करने के साथ ही आपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही कर पीड़ित को न्याय दिलाने के उद्देश्य से देश में प्रचलित पुराने कानूनों की जगह तीन नये क़ानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जल्द ही लागू किया जाना प्रस्तावित हैं। नये कानूनों के सम्बन्ध में आम नागरिकों को पर्याप्त रूप से जागरूक करने हेतु पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री सुनील शर्मा (भा.पु.से.) द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर पीजी कॉलेज मैदान में नये कानूनों के प्रचार प्रसार करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुपलेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला (भा.पु.से.) के नेतृत्व में नये कानूनों के प्रचार प्रसार हेतु बैनर फ्लेक्स के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक किया गया।
गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सरगुजा पुलिस द्वारा बैनर पोस्टर के माध्यम से आम नागरिकों को नये आपराधिक क़ानून के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने नये क़ानून के सम्बन्ध में बताते हुए कहा कि नये क़ानून से आम नागरिकों को पारदर्शी एवं त्वरित न्याय व्यवस्था प्रदान की जा सकेगी। महिलाओं एवं बच्चों के हित, सुरक्षा को ध्यान में रखकर नये कानून में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कठोर दंड का प्रवधान किया गया हैं। नाबालिग बालक/बालिकाओं के उत्पीड़न के मामलों में भी कड़े प्रबंध किये गए हैं। संगठित अपराध, मौब लिंचिंग आदि के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया हैं।
ये नया क़ानून न्याय दिलाने में आम नागरिकों की मदद करेगा, नये क़ानून में आतंकवाद, संगठित अपराध एवं आर्थिक अपराध को परिभाषित किया गया हैं। उक्त कानूनों के परिपालन हेतु सरगुजा पुलिस द्वारा वर्तमान में प्रचार प्रसार कर आम जनता को जागरूक किया जा रहा हैं। नये क़ानून के लागु होने के पश्चात उक्त क़ानून का परिपालन किये जाने हेतु सरगुजा पुलिस प्रतिबद्ध है।