ठगी के मामले में पुलिस की कार्यवाही : भूमि विक्रय करने के नाम पर आर्थिक लाभ प्राप्त करने कुटरचित अनुबंध तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले तीनआरोपी गिरफ्तार

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समदर्शी न्यूज़, सरगुजा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अमीर हमजा अंसारी साकिन अम्बिकापुर द्वारा थाना कोतवाली में आकर लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया कि वह पेशे से टेलर हैं और टेलरिंग कार्य कर अपना जीवन निर्वाह करता हैं। मुजीब अंसारी, मो. हासिम उर्फ़ बुधु एवं मो.मूर्तजा द्वारा प्रार्थी को घुटरापारा स्थित भूमि को दिखाकर 230000/- रुपये में 2 डिसमिल जमीन विक्रय करने की बात बताई गई, प्रार्थी द्वारा उक्त रकम की व्यवस्था कर कोर्ट में उपस्थित होकर प्रार्थी एवं आरोपियों के मध्य अनुबंध तैयार किया गया, अनुबंध में आरोपियों द्वारा छलपूर्वक खसरा नंबर और रकबा नंबर नहीं लिखा गया था, प्रार्थी द्वारा अनुबंध पश्चात ही जमीन रजिस्ट्री हेतु आरोपियों को बोला गया जो आरोपियों द्वारा जमीन रजिस्ट्री की बात से टाल मटोल करने लगे, प्रार्थी को शंका होने पर उक्त जमीन के सम्बन्ध में पता करने पर उक्त जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होना पाया गया । आरोपियों द्वारा उक्त दूसरे की जमीन को अपना बताकर कुटरचित जानते हुए भी अनुबंध तैयार कर धोखाधड़ी कर 230000/- की ठगी प्रार्थी से की गई है, मामले में आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 278/23 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन में आरोपियों की पता तलाश कर शीघ्र गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला (भा.पु.से.) के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी।

विवेचना के दौरान मामले के आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) मोजिब अंसारी पिता अजीजुल अंसारी उम्र 38 वर्ष निवासी घुटरापारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर (02) मो. हासिम उर्फ बुधु पिता स्व. अनवर अली उम्र 45 साल सा. मायापुर थाना कोतवाली अम्बिकापुर (04) मो. मुतुर्जा अली पिता सईद अली उम्र 62 साल निवासी गुरुद्वारा वार्ड थाना कोतवाली अम्बिकापुर का होना बताये। आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर दूसरे की जमीन को अपना बताकर कुटरचित अनुबंध तैयार कर धोखाधड़ी कर ठगी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक राजेश सिंह उप निरीक्षक अशोक मिश्रा, प्रधान आरक्षक सतीश उपाध्याय, आरक्षक शिव राजवाड़े, चंचलेश सोनवानी, रुपेश महंत शामिल रहे।

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