निजात अभियान : सिरगिट्टी पुलिस द्वारा चलाया जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत मिली सफलता, अवैध शराब ब्रिकी करते पकड़े गये दो आरोपी, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !
January 28, 2024अवैध देशी प्लेन शराब 62 पाव मात्रा 11.160 लीटर कीमत 4960/- रूपये की गई बरामद, अवैध शराब ब्रिकी रकम 890/- रूपयों की हुई जप्ति. आरोपीगण नाला में छिपाकर ब्रिकी कर रहे थे अवैध शराब.
आरोपीगण – 1. श्यामलाल कौशिक पिता स्वर्गीय इन्दु कौशिक उम्र 66 वर्ष, 2. बाबूलाल साहू पिता सुखीराम साहू उम्र 55 वर्ष, दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 09 परसदा थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
थाना सिरगिटटी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक – 96/2024, धारा – 34(2) 59 (क) आबकारी एक्ट किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष सिंह द्वारा बिलासपुर जिले में ‘निजात अभियान’ के अंतर्गत जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब ब्रिकी/शराब परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली) श्रीमति पूजा कुमार के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर विश्वस्त मुखबीर लगाकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।
इसी क्रम में दिनांक 26 जनवरी 2024 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर एस फन के सामने 02 व्यक्ति नाला के नीचे अवैध शराब छिपाकर शराब ब्रिकी कर रहे है। सूचना पर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा तत्काल टीम गठित कर ट्रांसपोर्ट नगर एस फन के पास घेराबंदी की गई, जहाँ 02 पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास कर रहे थे, जिसे पकड़ कर नाम पूछने पर अपना-अपना नाम श्यामलाल कौशिक और बाबूलाल साहू दोनों परसदा के रहने वाले बताये। दोनों संदेहियों से कडाई से पूछताछ करने पर नाला के पास शराब छिपाकर बेचना स्वीकार किये।
आरोपी श्याम कौशिक के कब्जे से काला कलर के बेग में रखा देशी शराब 32 पाव मात्रा 5.760 लीटर कीमत 2560/- रूपये, ब्रिकी रकम 520/- रूपये. एवं बाबूलाल साहू के कब्जे से बोरी के झोला में रखा देशी शराब 30 पाव मात्रा 5.400 लीटर कीमत 2400/- रूपये ब्रिकी रकम 370/- रूपये बरामद कर दोनों आरोपियों के विरूध्द आबकारी एक्ट की धारा 34(2) 59 (क) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से परिजनों को अवगत कराकर माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आगे भी अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही जारी रहेगी। इस प्रकरण की समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक नवीन कुमार देवांगन, प्रधान आरक्षक 1339 मनोज राजपूत, आरक्षक विरेन्द्र साहू एवं आरक्षक विरेन्द्र राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।