इंस्ट्राग्राम आईडी के माध्यम से अश्लील कमेंटस एंव अश्लील फोटो डालने वाला मोबाईल धारक आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !
January 28, 2024आरोपी राज देवदास उम्र 21 वर्ष साकिन रामसागर पारा अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध धारा 509 (ख) भादवि 67(A) आईटी एक्ट के अंतर्गत अकलतरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए, त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता के इस्ट्राग्राम आईडी के माध्यम अश्लील कमेंटस एंव अश्लील फोटो पीड़िता के मोबाईल पर सेंड करने की लिखित रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 595/2023 धारा 509 ख भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के दौरान इस्ट्राग्राम धारक का सायबर सेल जाजंगीर से जानकारी प्राप्त कर आरोपी राज देवदास साकिन रामसागर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना घटित करना एवं अपना जुर्म स्वीकार किया एंव घटना में प्रयुक्त मोबाईल को पेश करने पर बरामद किया गया है। प्रकरण में धारा 67(A) आईटी एक्ट का घटना घटित करना पाये जाने से उक्त धारा जोड़ी गई है।
विवेचना के दौरान आरोपी राज देवदास उम्र 21 वर्ष साकिन रामसागर पारा अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 27 जनवरी 24 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक टी.एस.पट्टावी, सहायक उपनिरीक्षक अरूण कुमार सिंह, महिला प्रधान आरक्षक अनिता पाटले, आरक्षक राघवेन्द्र धृतलहरे, आरक्षक बृजपाल बर्मन का सराहनीय योगदान रहा है।