आरोपी दिपांशु सैनी उम्र 22 वर्ष निवासी सागरपुरी कॉलोनी क्वा नं. एमआईजी 198 चौकी पहाड़पुर थाना बिधनु जिला कानपुर (उ.प्र.) के विरूद्ध धारा 509 (ख) भादवि एवं 12 पाक्सो एक्ट के तहत थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
मोबाइल धारक आरोपी द्वारा घटना घटित कर हो गया था फरार, जिसकी लगातार पुलिस द्वारा की जा रही थी पातासाजी, जिसको सायबर सेल की मदद से जिला बलरामपुर, रामानुजगंज से पकड़ा गया.
नाबालिग पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को त्वरित कार्यवाही कर किया गिरफ्तार.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2023 को थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी कि इसके इंस्टाग्राम आईडी के नाम से दिनांक 30 सितंबर 2023 की रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने फेक आईडी से इसके फोटो को अपलोड कर अश्लील शब्द लिखकर कमेंट किया था। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 509 /23 धारा 509 (ख) भादवि एवं 12 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया है।
विवेचना के दौरान मोबाइल धारक का लगातार पातासाजी की जा रही थी, की सायबर सेल की मदद से आरोपी दिपांशु सैनी निवासी सागरपुरी कॉलोनी क्वा नं. एमआईजी 198 चौकी पहाड़पुर थाना बिधनु जिला कानपुर (उ.प्र.) को जिला बलरामपुर रामनुजगंज से पकड़ा गया, जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबध में पूछताछ किया तो जुर्म स्वीकार किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी मोबाईल धारक आरोपी दिपांशु सैनी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 28 जनवरी 24 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक राकेश कुमार सूर्यवंशी थाना प्रभारी पामगढ़, एवं थाना स्टाफ का तथा सायबर सेल से प्रधान आरक्षक विवेक सिंह, आरक्षक चिरंजीव कमलेश का सरहनीय योगदान रहा है।