बिना अनुमति के अत्यधिक तेज आवाज में बजाकर नियमों का उल्लंघन कर रहे साउण्ड संचालक के विरूद्ध कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत की गयी कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देशानुसार अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स, लाउड स्पीकर्स, तथा मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि के प्रसारण करने वाले डीजे (साउण्ड) संचालकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है।

जिसके परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति अर्चना झा एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री कृष्ण कुमार पटेल के मार्गदर्शन में थाना हिर्री टीआई उमेश कुमार साहू के नेतृत्व में ग्राम भोजपुरी टोल प्लाजा के पास कौशिक ढाबा में देर रात्रि पर मानक क्षमता से अधिक आवाज की ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाये जाने की सुचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर थाना हिर्री पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले साउण्ड संचालक के विरुद्ध अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स, चोंगा लगाकर बिना अनुमति एवं कागजात के ध्वनि के प्रसारण करते पाये जाने से कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाकर 01 एम्पलीफायर, 01 नग चोंगा साउण्ड को जप्त कर विधिवत् कार्यवाही किया गया।

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