डीजे संचालक द्वारा बिना अनुमति तथा बिना कागजात के रोड किनारे अत्यधिक आवाज में डीजे बजाकर किया जा रहा था नियमों का उल्लंघन, थाना कोटा क्षेत्र में डीजे संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत की गयी कार्यवाही.
January 30, 2024डीजे संचालक रवि मरावी पिता समारू मरावी उम्र 25 साल साकिन पड़ावपारा कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर के विरूद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष सिंह के निर्देशानुसार अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स, लाउड स्पीकर्स तथा मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि के प्रसारण करने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति अर्चना झा एवं श्रीमान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में कोटा थाना प्रभारी टी.एस.नवरंग के नेतृत्व में मानक क्षमता से अधिक डेसीबल की ध्वनि के प्रसारण किए जाने के कारण डीजे संचालक के विरुद्ध की गई कार्यवाही।
थाना कोटा क्षेत्र के पड़ावपारा में बर्थडे कार्यक्रम के दौरान रोड के किनारे रखकर डीजे का उपयोग किया जा रहा था, जिसमें डीजे संचालक द्वारा अत्यधिक तेज साउंड में एंव अत्यधिक बेस बढ़ाकर डीजे का उपयोग किया जा रहा था। जिसका फोन के माध्यम से थाना प्रभारी कोटा को शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचकर थाना कोटा पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक के विरुद्ध अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स, लाउड स्पीकर्स, मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि के प्रसारण बिना अनुमति एवं बिना कागजात के किये जाने के कारण कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। डीजे 2 नग बॉक्स, 01 नग एम्पली साउंड सिस्टम को जब्त कर विधिवत् कार्यवाही की गई।