बीस लीटर कच्ची महुआ शराब परिवहन करते आरोपी हुआ गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !
January 31, 2024आरोपी ललीत कुमार टांडे पिता तिलक राम टांडे उम्र 32 वर्ष साकिन सोनादुला थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अकलतरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना अकलतरा पुलिस को दिनांक 29 जनवरी 2024 को मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटर सायकल क्रमांक CG11 BK 9382 में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब लेकर जा रहा है। इसकी सूचना पर पोडीभाठा अकलतरा बाबा ताज पेट्रोल पंप के पास घेरा बंदी कर पकड़ा गया है, उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम ललीत कुमार टांडे पिता तिलक राम टांडे उम्र 32 वर्ष साकिन सोनादुला का निवासी बताया। जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, मौके पर आरोपी के कब्जे से दो सफेद रंग के झोले के अंदर रखे दो अलग-अलग 10-10 लीटर क्षमता वाली सफेद रंग के प्लास्टिक जरिकेन में भरी 10-10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जुमला 20 लीटर कीमती 2800/- रूपए एंव मोटर सायकल को बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 69/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना कार्यवाही के दौरान आरोपी ललीत कुमार टांडे उम्र 32 वर्ष साकिन सोनादुला के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 30 जनवरी 24 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक टी.एस.पट्टावी थाना प्रभारी अकलतरा, सहायक उपनिरीक्षक बी.पी.खांडेकर, आरक्षक अजय भानू, आरक्षक गुलशन लकडा, आरक्षक राघवेन्द्र घृतलहरे का सराहनीय योगदान रहा है।