अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दबोचा, नाबालिक को अपह्रत कर ले गया था पुणे, शादी का प्रलोभन देकर करता था शारीरिक शोषण, पीछा छुड़ाने असुरक्षित स्थिति में छोड़कर भाग गया
February 3, 2024पप्पू उर्फ अमित जांगडे पिता हरिशंकर जांगडे उम्र 24 साल वार्ड नम्बर 12 रावणभाठा ठक्करबाबा पारा थाना जिला मुंगेली, लक्ष्छनपुर थाना जिला मुंगेली छ0ग0 आरोपी आदतन है, आरोपी के विरुद्ध अलग अलग जिलों में भी अपहरण व दुष्कर्म के मामले है दर्ज
समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा थाना बिल्हा में रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति भगा कर ले गया है रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 487/2023 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के द्वारा अपहृत बालिका की शीघ्र पतासाजी कर बरामद करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित करने पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा तथा नगर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार पटले के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी बिल्हा किशोर केवट के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रकरण के अपहृता एवं आरोपी का पता साजी किया गया।
आरोपी पप्पू जांगडे के द्वारा अपहृता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ पुणे ले गया था और नाबालिक को वही असुरक्षित स्थिति में छोड़कर भाग गया, नाबालिक के द्वारा पुणे रेलवे स्टेशन में अनजान व्यक्ति से मोबाइल लेकर अपने परिजन को फोन की, परिजन और पुलिस के सहयोग से नाबालिक को दस्तयाब कर बिल्हा लाया गया, आरोपी द्वारा अपहृता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ पुणे ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से आरोपी पप्पू जोगी ऊर्फ अमित जांगड़े पिता हरिशंकर जांगड़े उम्र 24 वर्ष निवासी लक्षनपुर थाना मुंगेली जिला मुंगेली छ.ग. को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
आरोपी पूर्व में भी इस प्रकार के मामलों का कृत्य कर चूका है, आरोपी के विरुद्ध:
1. चौकी मारो थाना नांदघाट जिला बेमेतरा में अपराध क्रमांक 172/2018 धारा 363,366,376 भादवि, 3,4,5(8) 6 पाक्सो एक्ट के मामले दर्ज है प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है,
2. थाना मुंगेली जिला मुंगेली में अपराध क्रमांक 354/2021 धारा 363, 366, 376 भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट का मामला दर्ज है।
3. थाना बिल्हा जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 487/2023 धारा 363, 366, 376 भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट का मामले में न्यायिक रिमांड लिया गया है.