महतारी वंदन योजना के संबंध में दिशा-निर्देश

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मोबाइल नम्बर नहीं होने पर राशन कार्ड की छायाप्रति कर सकते हैं जमा

विवाह पंजीयन नहीं होने पर स्व घोषणा शपथ पत्र किया जा सकता है प्रस्तुत

विधवा महिला होने की स्थिति में पुष्टि हेतु पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा

राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र में स्वर्गीय होना उल्लेखित होने पर इसे भी पुष्टि किया जाएगा

समदर्शी न्यूज़, जशपुर : महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेज हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्व घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्व संबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। इसी प्रकार विधवा महिला की पात्रता के लिए विधवा महिला होने की स्थिति में पुष्टि अंतर्गत् पति का प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र में भी यदि पति के स्वर्गीय होना उल्लेखित है तो इसे भी पुष्टि हेतु प्रात किया जा सकता है।

गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।

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