तहसील न्यायालय में घुसकर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपी हुए गिरफ्तार…….. जाने पूरा मामला विस्तार से

September 3, 2021 Off By Samdarshi News

तहसीलदार कार्यालय में प्रवेश कर गाली गलौज कर तहसीलदार को जान से मारने की धमकी देने वालोें दो आरोपियों को चौकी मनोरा पुलिस ने किया गिरफ्तार 

समदर्शी न्यूज जशपुर

प्रार्थी तहसीलदार सहोदर राम पैंकरा तहसील कार्यालय मनोरा द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को पुलिस चौकी मनोरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक प्रकरण के आवेदक देवनारायण व उसकी माता सावित्री बाई निवासी मनोरा द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर 2020 को उसके न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया था कि अनावेदक राजकुमार बुनकर व विजय कुमार बुनकर के द्वारा छोड़े गये आम रास्ता में मकान निर्माण किया जा रहा है। कार्य पर स्थगन आदेश जारी करने के संबंध में आवेदन पत्र पेश किया था। उस संबंध में दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को काम रोकने के संबंध में आवेदन पर स्थगन आदेश जारी किया गया था एवं हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया था।

पटवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में अनावेदकगण द्वारा निस्तारीय रास्ता पर मकान निर्माण कराया जाना बताया गया। जांच के आधार पर पाया गया कि अनावेदक विजय कुमार बुनकर के द्वारा खरीदी गई 6 डिसमिल जमीन के स्थान पर 8 डिसमिल जमीन पर कब्जा किया गया है एवं रोड तरफ का 2 डिसमिल अतिरिक्त भूमि पर भी कब्जा किया है, जिसका तहसील न्यायालय मनोरा द्वारा अनावेदक विजय कुमार बुनकर एवं राजकुमार बुनकर द्वारा किये जा रहे मकान निर्माण एवं बाउंड्रीवाल को तत्काल हटाये जाने हेतु आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश की अवहेलना करते हुये अनावेदकगण के द्वारा आदेश का विरोध करते हुये दिनांक 10 अगस्त 2021 के शाम 4 बजे न्यायालय कार्य करते समय अनाधिकृत रूप से कक्ष में प्रवेश कर अनावेदकगण द्वारा स्थगन आदेश तत्काल हटाओ बोलकर मां बहन की गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुये कुर्सी से नीचे उतारकर हाथ से ईशारा करते हुये हंगामा किये। आवेदक की रिपोर्ट पर चौकी मनोरा में भा.द.वि. की धारा 294, 506 बी, 353 एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द)(घ), 3(2)(5) के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण घटना कारित कर फरार थे।

प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर सूचना पर घेराबंदी कर प्रकरण के आरोपीगण विजय कुमार बुनकर उम्र 53 वर्ष एवं राजकुमार बुनकर उम्र 42 वर्ष दोनों निवासी मनोरा को घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर 2 सितम्बर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में स.उ.नि. मनसाय पैंकरा, प्र.आर. मार्टिन खलखो, आर. लोहर साय, आर. गिरजानंद राम, आर. सुखदेव राम, आर. देवनारायण राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।