नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर अनाचार करने के मामले में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही : आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !
February 24, 2024थाना गांधीनगर द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को जिला जशपुर से किया गया गिरफ्तार.
आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376 (2-ढ) भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13 फरवरी 24 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि घटना दिनांक 12 फरवरी 24 की देर रात प्रार्थी की नाबालिग लड़की घर से बिना बताये कहीं चली गयी थी, जिसे आस-पास खोजा, नाबालिग बालिका कहीं नहीं मिली, जो प्रार्थी द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 61/24 धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान नाबालिग बालिका के सम्बन्ध में तकनिकी जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम को जिला जशपुर भेजा गया था, मामले में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले के संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। जो आरोपी द्वारा अपना नाम सोनू लकड़ा उम्र 20 वर्ष साकिन नमनाकला थाना गांधीनगर का होना बताया, पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से नाबालिग बालिका को बरामद किया गया हैं।
आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाना एवं जबरन अनाचार करना स्वीकार किये जाने पर मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376 (2-ढ) भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 जोड़कर अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना गांधीनगर से उपनिरीक्षक रश्मि सिंह, सहायक उपनिरीक्षक राकेश मिश्रा, महिला आरक्षक त्रिलोचनी राजवाड़े, आरक्षक अमरेश सिंह सम्मिलित रहे।