पैसों की अवैध वसूली और मारपीट करने वाला आदतन बदमाश पुलिस की गिरफ्त में, उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर अपराध कारित कर हो रहा था फरार

समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनेश घोरे पिता स्व. सूर्यविहारी घोरे निवासी दयालबंद थाना सिटी कोतवाली का दिनांक 22.02.2024 को थाना सरकण्डा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह प्रॉपर्टी डिलिंग का कार्य करता है, जमीन खरीदी बिकी के संबंध में प्रॉपर्टी डिलर राघवेन्द्र गुप्ता से बातचीत करने उसके कार्यालय आर.आर. रिसॉर्ट मोपका अपने भाई के साथ आया था, दोपहर करीब 01.00 बजे ऋषम पनीकर, वासु पनीकर, रोहन, दीपक वैष्णव लोग ऑफिस में आये और राघवेन्द्र गुप्ता को बिकी किया हुआ जमीन का पैसा मांगने लगे, पैसे देने से मना करने पर गंदी गंदी गाली गलौच करते जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का एवं कोई ठोस वस्तु से मारपीट कर चोंट पहुंचा कर भाग गये हैं, जिससे शरीर में चोंटे आयी है, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, मामले की गंभरता को देखते हुये घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को दिया गया जिनके द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये, जिसके परिपालन में अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में जिले के थानों को तत्काल सूचित कर घेराबंदी किया गया, जिस पर थाना प्रभारी हिरीं द्वारा घेराबंदी कर आरोपी ऋषम पानीकर को थार वाहन में रायपुर की ओर फरार होते पकड़कर थाना प्रभारी सरकंडा प्रशि.उ.पु.अ. रोशन आहुजा को सूचित करने पर थाना से टीम भेजा गया जिनके द्वारा आरोपी ऋषभ पानीकर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, पाया कि आरोपी के विरूद्ध जिला बिलासपुर के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में 6, तोरवा में 2, सकरी में 1 एवं सरकण्डा में इस अपराध के अलावा 3 अपराध इस प्रकार कुल 12 अपराध दर्ज होने पर जिला बदर की कार्यवाही की गई जिसमें आरोपी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 06 दिवस के छूट पर दिनांक 19.02.2024 से 24.02.2024 तक के लिए अपने सकुनत आया था जो छूट पर जिले में आकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुये पुनः अपराध घटित किया है जिसे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

Related posts