शराब पीकर वाहन चला रहे युवक का न्यायालय में कटा 15,000/- रूपये का चालान…..!
February 24, 2024मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं 3/181 के अंतर्गत हुई थी कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एसपी श्री दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर सभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन कराने वाहन चेकिंग कर नियमानुसार चालानी कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 22 फरवरी 2024 के शाम थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा थाने के प्रधान आरक्षक संजय तिवारी एवं हमराह स्टाफ के साथ हेमू कालाणी चौक पर वाहन चेकिंग की जा रही थी।
इसी दरम्यान जांच में एक मोटर सायकल चालक का चालक बिना लायसेंस, शराब सेवन कर वाहन चलाता मिला, जिस पर मोटर अधिनियम की धारा 185 एवं 3/181 की कार्रवाई कर इस्तगासा जेएमएफसी रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायाधीश द्वारा वाहन चालक के कृत्य पर 15,000/- रूपये का अर्थदंड काटा गया है।