अवैध रूप से गांजा बेचते हुए 1 आरोपी पुलिस गिरफ्त में, नारकोटिक एक्ट में प्रकरण दर्ज
February 24, 2024आरोपी के कब्जे से 530 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा किमती करीबन 6000 रूपये किया गया जप्त
आरोपी शेख सलमान पिता शेख जल्लू उम्र 34 साल निवासी मुसलमान मोहल्ला बडे बरेला थाना जरहागांव जिला मुंगेली के विरुद्ध थाना तखतपुर जिला बिलासपुर छ०ग० में अपराध क्रमांक-141/2024, धारा 20 (बी) नारकोटिक एक्ट दर्ज
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देश पर तखतपुर पुलिस द्वारा अवैध कार्य करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि जिले में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा चलाये जा रहे नशे के विरूद्ध विशेष अभियान के तहत कार्यवाही पुरे बिलासपुर जिले में की जा रही है। इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन पर थाना तखतपुर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही किया जा रहा हैं।
इसी कड़ी में दिनांक 24/02/2024 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति मण्डी चौक टैक्सी स्टैण्ड के पास अवैध रूप से मादक पदार्थ गाँजा रखा है, कि सूचना पर त्वरित कार्यवाही करने हेतू थाना प्रभारी दामोदर प्रसाद मिश्रा के द्वारा टीम गठित कर तखतपुर मण्डी चौक के पास रेड कार्यवाही करने पर उक्त संदेही व्यक्ति के पास से मादक पदार्थ गाँजा 530 ग्राम कीमती करीबन 6000 रूपये को बिकी करने हेतु रखा मिला।
उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम शेख सलमान बताया। जिसके द्वारा मादक पदार्थ गाँजा रखने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई कागजात नही होने से उक्त व्यक्ति के विरूद्ध धारा 20 (बी) नारकोटिक एक्ट की विधिवत् कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा थाना प्रभारी थाना तखतपुर, सउनि भारत सिंह मरकाम, आरक्षक मोहन कोराम, मनमोहन कोसले सुनील सूर्यवंशी आशीष वस्त्रकार नीलकमल का विषेष योगदान रहा।