रक्षित केंद्र स्थित सभाकक्ष में नये कानूनों के सम्बन्ध में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों को नये क़ानून की जानकारी देकर किया गया प्रशिक्षित
February 25, 2024पूर्व प्रचलित कानूनों की जगह लेंगे नये क़ानून जिसमे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हैं शामिल
नये कानूनों के तहत आमनागरिकों के हित सर्वोपरि रखे जायेंगे साथ ही महिलाओ एवं बच्चों की सुरक्षा होंगी पहली प्राथमिकता
समदर्शी न्यूज़, सरगुजा : आमनागरिकों को पारदर्शी एवं त्वरित न्याय व्यवस्था प्रदान करने के साथ ही आपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही कर पिड़ित को न्याय दिलाने के उद्देश्य से देश में प्रचलित पुराने कानूनों की जगह तीन नये क़ानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जल्द ही लागु किया जाना प्रस्तावित हैं, नये कानूनों के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से जानकारी देने हेतु पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा आज दिनांक को रक्षित केंद्र स्थित सभाकक्ष में प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों को नये क़ानून एवं उनकी बारीकीयों के बारे में समझाईस दी गई।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने नये क़ानून के सम्बन्ध में बताते हुए कहा कि नये क़ानून से आमनागरिकों को पारदर्शी एवं त्वरित न्याय व्यवस्था प्रदान किया जा सकेगा, महिलाओ एवं बच्चों के हित, सुरक्षा को ध्यान में रखकर नये कानून में विभिन्न धाराओं के तहत कठोर दंड का प्रवधान किया गया हैं, नाबालिग बालक/बालिकाओं के उत्पीड़न के मामलो में भी कड़े प्रबंध किये गए हैं, संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग आदि के मामलो में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया हैं, उक्त क़ानून न्याय दिलाने में आमनागरिकों की मदद करेगा, नये क़ानून में आतंकवाद, संगठित अपराध एवं आर्थिक अपराध को परिभाषित किया गया हैं।