सायबर सेल बिलासपुर द्वारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की मदद से ठगी की सम्पूर्ण रकम कराई गई वापस.
February 29, 2024थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक– 563/2023 धारा– 420 भादवि का प्रकरण हुआ था दर्ज.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर के अपराध क्रमांक – 563/2023 धारा – 420 भादवि के प्रकरण में प्रार्थी विनोद सिंह राजपूत नेहरू नगर बिलासपुर से साथ अज्ञात ठगों द्वारा 1,73,060/- रुपये की धोखाधडी कर ठग लिया गया था। प्रार्थी के द्वारा सूचना देने पर एसीसीयू बिलासपुर (ACCU Bilaspur) द्वारा आवेदक के शिकायत को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में दर्ज कर आरोपियों के बैंक अकाउंट को फ्रिज कराया गया था, एवं ठगी की रकम प्रार्थी को वापस करने हेतु प्रार्थी के माध्यम से माननीय न्यायालय में आवेदन किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश पर आज दिनांक को धोखाधड़ी का सम्पूर्ण राशि 1,73,060/- रुपये प्रार्थी के खाते में बैंक द्वारा लौटा दिया गया है।
जिला बिलासपुर पुलिस की अपील –
अनजान नंबर से आने वाले फोन कॉल एवं मैसेज पर भरोसा न करें। ऐसे फोन कॉल एवं मैसेज पर भरोसा करने के पूर्व उसकी तस्दीक अवश्य कर लें, शॉर्टकट में पैसा कमाने के फेर में न आएं।
ठगी का शिकार होने पर क्या करें –
ठगी का शिकार होने पर निम्नलिखित 4 तरीकों से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है –
➡ठगी का शिकार होने पर तत्काल 1930 पर कॉल कर ठगी होने की सूचना दर्ज कराएं.
या
➡गूगल पर नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल वेबसाइट सर्च कर स्वयं ऑनलाइन सूचना दर्ज करें.
या
➡नजदीकी थाना में जाकर ठगी होने की सूचना दें.
या
➡साइबर सेल कार्यालय में जाकर ठगी होने की सूचना दें.