बैंक निलामी का फर्जी मकान दिखाकर 11 लाख रूपये की ठगी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार : आरोपी एक वर्ष से चकमा देकर था फरार, न्यायालय में न्यायिक रिमाण्ड हेतु किया गया पेश !

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समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि आवेदक दिनेश कुमार गुप्ता पिता दाउराम गुप्ता निवासी एफ.सी.आई. चौक तारबाहर बिलासपुर थाना उपस्थित आकर दिनांक 02 जुलाई 2023 को लिखित आवेदन पेश किया था कि आरोपी रंजन प्रसाद के द्वारा हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट कंपनी से निलामी का मकान दिलाने का काम करता है। आरोपी रंजन प्रसाद द्वारा प्रार्थी को बताया कि वह भारतीय स्टेट बैंक राज किशोर नगर में ग्राहकों से कमीशन लेकर बैंक अधिकारियों से मिलकर बैंक से संबंधित संपत्तियों को सस्ते दर पर दिलाता है।

आरोपी रंजन प्रसाद ने आवेदक को बताया कि एक व्यक्ति भ्एक्ण्ण्ण् हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट कंपनी से लोन लेकर रामावर्ल्ड बिलासपुर में मकान नं. सी- 39 को ऋण में लिया था, जो लोन नहीं पटा पा रहा हैं। लोन लेने वाले मकान सी-39 की कीमत 60-70 लाख रूपये है, जिसे वह (आरोपी रंजन प्रसाद) 40 लाख रूपये में प्रार्थी दिनेश कुमार गुप्ता को दिलवा देगा बोलकर ऋण से संबंधित दस्तावेज और मकान से संबंधित विज्ञापन व फोटो प्रार्थी को दिखाकर भ्एक्ण्ण्ण् हाउसिंग फाइनेस डेवलपमेंट कंपनी के नाम पर प्रार्थी के एक्सीस बैंक से चेक एवं नगदी कैश के माध्यम से कुल 11,00,000/- रूपये (11लाख रूपये) झांसा देकर बेईमानी पूर्वक प्राप्त कर धोखाधड़ी करने पर धारा 420 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण दर्ज होने पर आरोपी लगातार फरार चल रहा था, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना जिले के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाईन) उमेश गुप्ता को दी गई। जिस पर अधिकारियों द्वारा तत्काल आरोपियों का पता कर गिरफ्तारी करने के निर्देश प्राप्त हुए। आरोपी रंजन प्रसाद पिता आर.एन. प्रसाद की पतासाजी सतत् की जा रही थी, पेट्रालिंग के दौरान आरोपी के निवास स्थान गुलाब नगर मोपका थाना सरकंडा जिला बिलासपुर में कई बार आरोपी की पतासाजी की गई, दिनांक 04 मार्च 2024 को मुखबिर सूचना के आधार पर घेराबंदी कर पकड़ कर अभिरक्षा में थाना लाकर पूछताछ किया गया, जिसे अपना जुर्म स्वीकार किया आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर से आरोपी को दिनांक 04 मार्च 2024 को सुबह 09:30 बजे विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमाण्ड पेश किया गया है।

इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना तारबहार के थाना प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल अग्रवाल, निरीक्षक संजीव ठाकुर, संदीप, मुरली प्रफुल लाल एवं महिला आरक्षक शारदा भगत का योगदान रहा है

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