नेशनल लोक अदालत पूरे देश सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ के समस्त न्यायालय में 9 मार्च हो होगी आयोजित

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समदर्शी न्यूज़, जशपुर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के समस्त जिला एवं तालुका के न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के स्तर तक सभी न्यायालयों में 09 मार्च 024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें न्यायालय के समस्त 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरण जैसे-बैंक मेटर्स, विद्युत बिल, जलकर, टेलीफोन बिल से संबंधित प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये जाने के अतिरिक्त न्यायालय में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सिविल, राजस्व न्यायालयों, धारा 138 एनआई एक्ट, फैमिली कोर्ट के मेटर के प्रकरणों के निराकरण के साथ-साथ स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किया जाना है। उक्त लोक अदालत में पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किया जाना है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भावना उत्पन्न होता है तथा दोनो पक्षों के मध्य शत्रुता समाप्त होकर दोनो ही पक्षों की जीत होती है और साथ ही साथ समय, धन व श्रम की बचत होती है। इस नेशलन लोक अदातल का लाभ लेकर अपने सामाजिक जीवन को विवाद मुक्त कर, साकार एवं सफल बनाये के लिए अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

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