दहेज़ प्रताड़ना के मामले में पुलिस की सख्त कार्यवाही, आरोपी को गोमतीनगर लखनऊ से किया गया गिरफ्तार

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समदर्शी न्यूज़, अम्बिकापुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा महिला थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थिया का विवाह हुसैनाबाद आजमगढ़ निवासी मो.साजिद के साथ वर्ष 2017 मे हुआ था, शादी के बाद 1 वर्ष तक रिश्ता सामान्य था जिस पर से 01 पुत्र भी प्रार्थिया को हुआ हैं, 1 वर्ष पश्चात ससुराल पक्ष द्वारा प्रार्थिया के पति मो. साजिद के एडमिशन हेतु 5 लाख रुपये की माँग प्रार्थिया से किया जाने लगा, जो प्रार्थिया के मायके पक्ष की आर्थिक स्तिथि अच्छी नही होने से 5 लाख रुपये देने मे असमर्थता जताई, जो प्रार्थिया से उसके ससुराल पक्ष के लोग इस बात से नाराज होकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा एवं वर्ष 2022 मे प्रार्थिया एवं उसके बेटे को उसके ससुराल से निकाल दिया गया, प्रार्थिया के रिपोर्ट पश्चात मामले में दोनों पक्ष की कॉउंसलिंग की गई, कॉउंसलिंग पश्चात निराकरण नही होने से मामले में अपराध क्रमांक 47/24 धार 498(ए) भा.द.वि.का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी पति मो. साजिद का पता तलाश कर गोमतीनगर लख़नऊ से पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम मो. साजिद उम्र 30 वर्ष साकिन हुसैनाबाद थाना निज़ामाबाद आजमगढ़ उत्तरप्रदेश का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही में महिला थाना से सहायक उप निरीक्षक गंभीर साय, महिला प्रधान आरक्षक शोभा मिंज, प्रधान आरक्षक नेतराम, आरक्षक अरविन्द मिंज, सुभाष पैकरा शामिल रहे।

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